Barabanki: पराली जलाने वाले 78 व्यक्तियों पर एक लाख 95 हजार ₹ का अर्थदण्ड अधिरोपित, 8 पर जुर्माना

अद्यतन तिथि तक पराली जलाने वाले 78 व्यक्तियों पर एक लाख 95 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा चुका है, जबकि बिना एस.एम.एस. के संचालित आठ कंबाइन मशीन को सीज किया गया है।

Oct 18, 2024 - 23:02
Oct 18, 2024 - 23:10
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Barabanki: पराली जलाने वाले 78 व्यक्तियों पर एक लाख 95 हजार ₹ का अर्थदण्ड अधिरोपित, 8 पर जुर्माना

Barabanki News INA.
अद्यतन तिथि तक पराली जलाने वाले 78 व्यक्तियों पर एक लाख 95 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा चुका है, जबकि बिना एस.एम.एस. के संचालित आठ कंबाइन मशीन को सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा  223, 270, 280 के अंतर्गत फतेहपुर तहसील क्षेत्र में 08 लोगो जिनमें अखिलेश पुत्र कीढ़ी, ग्राम असोहना, संतराम पुत्र बाबूराम, ग्राम गंगौली, राम नारायण पुत्र हरीनाम, ग्राम धौसार, मिथिलेश कुमारी पत्नी मैकूलाल, ग्राम तिलरन, कमलेश  कुमार पुत्र अशर्फी लाल, वाजिदपुर,  सुरेश पुत्र छंगा, ग्राम खैरातपुर, कमल पुत्र बिन्द्रा प्रसाद, ग्राम असोहना एवं राम सरन पुत्र गुरू प्रसाद, वाजिदपर के विरूद्ध  प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है। ज्ञात हो कि पराली जलने का अधिक घटनायें पाये जाने के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के क्रम में पराली प्रबन्धन के प्रचार प्रसार के लिए विकास खण्ड बंकी, देवा, हरख, मसौली एवं सिरौलीगौसुपर में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों का सम्मेलन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विकास खण्ड बंकी में खण्ड विकास अधिकारी, बंकी एवं सहायक विकास अधिकारी, कृषि, बंकी, विकास खण्ड देवा में खण्ड विकास अधिकारी, देवा एवं सहायक विकास अधिकारी, कृषि, देवा, विकास खण्ड हरख में भूमि सरंक्षण अधिकारी, गोमती, सौरभ कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, हरख एवं सहायक विकास अधिकारी, कृषि, हरख, विकास खण्ड सिरौली गौसपुर में भूमि संरक्षण अधिकारी, कुर्सी, डॉ. विनोद कुमार यादव, खण्ड विकास अधिकारी, सिरौलीगौसपुर एवं सहायक विकास अधिकारी, कृषि, सिरौलीगौसपुर, तथा विकास खण्ड मसौली में उप कृषि निदेशक श्रवण कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, मसौली/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट काव्या एवं सहायक विकास अधिकारी, कृषि, मसौली द्वारा उक्त सम्मेलन में उपस्थित रहकर फसल अवशेष/ पराली प्रबन्धन के उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही अपील की गई कि कृपया पराली न जलाये क्योकि इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो जाती है तथा खेत के सभी प्रकार के मित्रकिट भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पराली जलाने पर 02 एकड़ तक 2500 व 02 एकड से 05 एकड तक पांच हजार तथा 05 एकड से अधिक पर 15 हजार तक के जुर्माने का भी प्राविधान हैं।

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