HC को जांच CBI को सौंपने से पहले कारण बताना होगा- सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश से पता चला कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि राज्य की जांच क्यों अनुचित है।

New Delhi News INA.
हाईकोर्ट को किसी मामले की जांच को सीबीआई के पास सौंपने का अधिकार है लेकिन उसे कारण बताना होगा। हाईकोर्ट को बताना होगा कि राज्य पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए यह अहम टिप्पणी की। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश से पता चला कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि राज्य की जांच क्यों अनुचित है। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का अधिकार है।
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हालांकि, तर्क देना जरूरी है। शीर्ष अदालत बंगाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी की, जिसमें सीबीआई को गोरखा प्रादेशिक प्रशासन में स्वैच्छिक शिक्षकों की भर्ती और नियमितीकरण से संबंधित मामले में कुछ पत्रों में लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था।
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