Ballia News: किशोरी का अपहरण व रेप के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाया आजीवन कारावास, लगाया 40 हजार जुर्माना।
Report- S.Asif Hussain zaidi
- विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत ने 1साल 1माह 15दिन में त्वरित कारवाई करते हुए सोमवार को सुनाया फैसला।
बलिया लगभग एक साल पूर्व नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर एवं प्रेम के मकड़ जाल में फंसाकर एवं अपहरण कर फुर्र हो जाना अभियुक्त को उस समय काफी महंगा साबित हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या 8 प्रथमकांत की न्यायालय ने दोषी अभियुक्त सचिन राजभर पुत्र सुकालू ताड़ीबड़ा गांव महुआ पुलिस स्टेशन नगरा को आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित की और सभी धाराओं को मिलाकर कुल चालीस हजार रूपये जुर्माना लगाई।
साथ ही कोर्ट ने आदेश दी है कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने की स्थिति अतिरिक्त नौ माह की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार क्या है घटना? पीड़िता के पिता ने घटना के बावतनगरा थाने में 7सितंबर 2023 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई । 6सितंबर 2023 को 4 बजे भोर में शौच हेतु किशोरी घर से बाहर गई थी इसके बाद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रसड़ा द्वारा 6अक्टूबर 2023 को ही जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दे दिया। आरोप न्यायालय द्वारा 17नवंबर 2023 को बनाया गया।
2मार्च 2024 से गवाही प्रारंभ हुआ और न्यायालय ने एक अक्टूबर 2024 को आरोपी का 313 सी आर पी सी के तहत बयान अंकित कराई गई। और अभियोजन पक्ष से विशेष अभियोजक राकेश पांडे तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने 21अक्टूबर 2024 को समस्त कागजातों का परिशिलन करते हुए फैसला सुनाया है।
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