Madhya Pradesh News: अपने अधिकार सरपंच को दिए जाने के विरोध में सचिव संघ हुआ लामबन्द, की एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल।
गोपनीय प्रतिवेदन पर सरपंच की अनुमति लेने को बाध्य होंगे सचिव कहा गलत काम करने को दबाव बनायेंगे इस आदेश से सरपंच....

शशांक सोनकपुरिया, बैतूल मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश के बैतूल में सचिव और सहायक सचिव संघ ने अपने अधिकारों को छीनने के विरोध ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर आदेश वापस लेने की मांग की है सचिवों का कहना है कि गोपनीय प्रतिवेदन पर सरपंच की अनुमति लिए जाने के लिए बाध्य होंगे सचिव इसका फायदा उठाएंगे सरपंच गलत काम के लिए बनाएंगे दबाव इस आदेश को वापस लेने और सचिवों के अधिकार उन्हें वापस दिए जाने के मांग को लेकर रैली निकालकर जिला कलेक्टर से आदेश को वापस लेने की मांग की है।
सचिव संघ के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि विभिन्न समांचार माध्यमों के द्वारा ज्ञात हुआ है की मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के अधिकार ग्राम पंचायत के सरपंचों को प्रदान किये जा रहे है, इस खबर से पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों में खेद सहित रोष का माहौल व्याप्त हो गया है. ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक रूप से सचिव और ग्राम रोजगार सहायक शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को निःस्वार्थ बिना किसी के दबाव में आये आम जनमानस तक पहुंचाते है, ऐसे में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, के द्वारा उठाये जा रहे इस कदम से पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के द्वारा नियगों के तहत किये जाने वाले विभिन्न कार्य दबाव में आकर प्रभावित हो सकते है।
यही नहीं गोपनीय प्रतिवेदन सरपंचों के द्वारा लिखें जाने से मध्यप्रदेश की बहुतायत ग्राम पंचायतों में विवाद की स्थिति बन सकती है। उपरोक्त कारणों से यह आवश्यक है की ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पूर्णतः शासकीय कृत्त होकर पंचायत सचिवों के ए.सी.आर. में प्रथम मत पंचायत समन्वय अधिकारी अथवा खण्ड पंचायत अधिकारी के द्वारा दर्ज किया जायें, एवं समीक्षाकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बनाया जाना चाहिये, तथा ग्राम रोजगार सहायकों के लिये म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र क. 2677 दिनांक 15.04.2017 के अनुसार वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन हेतु नियत अधिकारी पूर्ववत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ही रखा जाना चाहिये।
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