Lucknow: खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न: मंत्री ने दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश।

सतीश चन्द्र शर्मा, राज्यमंत्री, खाद्य तथा रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उ0प्र0 सरकार  की अध्यक्षता में धान खरीद की तैयांरियों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

Oct 10, 2025 - 20:28
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Lucknow: खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न: मंत्री ने दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश।
खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न: मंत्री ने दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश।

लखनऊ: सतीश चन्द्र शर्मा, राज्यमंत्री, खाद्य तथा रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उ0प्र0 सरकार  की अध्यक्षता में धान खरीद की तैयांरियों तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय की समीक्षा बैठक विपणन तथा आपूर्ति शाखा के निदेशालय स्तरीय एवं राज्य के समस्त मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल सम्पन्न हुई। बैठक में रणवीर प्रसाद, प्रमुख सचिव, अनामिका सिंह, आयुक्त, कामता प्रसाद सिंह अपर आयुक्त (स्थापना), सत्यदेव, अपर आयुक्त (आपूर्ति), कमलेन्द्र कुमार वित्त नियंत्रक, अशोक कुमार पाल, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, खाद्य तथा रसद तथा धान क्रय संस्थाओं के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

  • विपणन शाखा से सम्बन्धित बिन्दु:-

मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत धान काॅमन का समर्थन मूल्य रू0 2369.00 प्रति कुन्तल एवं धान ग्रेड ’ए’ का रू0 2389.00 प्रति कुन्तल निर्धारित है। प्रदेश में क्रय संस्था खाद्य विभाग के 1458, पी0सी0एफ0 के 1124, यू0पी0एस0एस0 के 385, यू0पी0पी0सी0यू0 के 777, मण्डी परिषद के 64 एवं भारतीय खाद्य निगम के 80 कुल 3888 धान क्रय केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, अमरोहा, रामपुर, सम्भल, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं हरदोई में धान खरीद प्रारम्भ हो चुकी है। अबतक 150 किसानों से 773 मी0टन की खरीद हुई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत मोटे अनाज बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 2775 प्रति कुन्तल, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 2400 प्रति कुन्तल एवं ज्वार न्यूनतम समर्थन मूल्य (हाईब्रिड रू0 3699 प्रति कुन्तल, मालदाण्डी रू0 3749 प्रति कुन्तल) निर्धारित है। प्रदेश में क्रय संस्था खाद्य विभाग के 277 बाजरा क्रय केन्द्र, मक्का के 114 तथा ज्वार के 78 क्रय केन्द्र जिलाधिकारियों के स्तर से अनुमोदित किये जा चुके हैं। दिनांक 10.10.2025 तक विभागीय पोर्टल पर धान विक्रय हेतु 55711 कृषकों द्वारा एवं मोटे अनाज विक्रय हेतु 7545 कृषकों द्वारा पंजीकरण कराया गया है। समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके सम्भागों में धान खरीद एवं मोटे अनाजों की खरीद हेतु स्थापित समस्त क्रय केन्द्रों पर स्टाफ, हैण्डलिंग परिवहन ठेकेदार, बोरा, खरीद सम्बन्धी उपकरण आदि समस्त तैयारियां पूर्ण हैं। 

  • मंत्री द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

सम्भागों/जनपदों में जहां भी धान क्रय केन्द्रों की आवश्यकता है वहां किसानों की आवश्यकता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग के दृष्टिगत क्रय केन्द्र अवश्य खोले। सभी क्रय केन्द्रों को आनलाइन करा लिया जाये। किसान भाईयों के मध्य मीडिया के माध्यम से क्रय योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। 
किसानों को प्रेरित कर अधिक से अधिक संख्या में उनका ई-उपार्जन पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण कराया जाये एवं जनपद स्तर पर प्रयास करते हुए उनका अविलम्ब सत्यापन कराया जाये। राइस मिलों का पंजीकरण एवं सत्यापन की कार्यवाही भी पूर्ण करायें। समस्त संचालित क्रय केन्द्र समय से खोले जाये तथा क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, पीने का पानी आदि व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों में धान की फसल तैयार है, वहां पर संबंधित मण्डलों/जनपदों से फीडबैक लेकर माह अक्टूबर में ही खरीद प्रारम्भ करायी जाये।

  • प्रमुख सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

प्रदेश में 4000 धान क्रय केन्द्र खोले जाने है। जिन सम्भागों में अतिरिक्त केन्द्र खोले जाना आवश्यक है, वहां क्रय केन्द्रों का अनुमोदन कराते हुए आॅनलाइन फीड करा लिया जाये।
इस वर्ष क्राॅप सर्वे डाटा के आधार पर वेरिफिकेशन स्कोर के आधार पर आॅटोमेटेड सत्यापन की व्यवस्था रखी गयी है। एन0आई0सी0 द्वारा आंशिक सत्यापन की व्यवस्था आज से शुरू कर दी जायेगी। एस0एम0एस0 द्वारा किसानों को आंशिक सत्यापन होने के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की जायेगी कि आप अपने धान की तौल सरकारी क्रय केन्द्र पर करा सकते है, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किसानों के मध्य तेजी से कराया जाये।

  • आपूर्ति शाखा से सम्बन्धित बिन्दु:-

मंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश के समस्त उचित दर दुकानों में ई-पाॅस मशीन से 4ळ सिम द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आॅनलाइन कार्य कर रही हैं तथा विक्रेेताओं के यहां नेटवर्क से सम्बन्धित समस्या नहीं है। माह जून, 2025 तक के लाभांश का भुगतान विक्रेताओं को किया जा चुका है। माह जुलाई, 2025 एवं अगस्त, 2025 के सापेक्ष लाभांश के भुगतान हेतु जनपदों द्वारा बिल तैयार कर लिए गए हैं एवं माह सितम्बर, 2025 के सापेक्ष लाभांश भुगतान का बिल बनाने की प्रक्रिया ओपेन कर दी गयी है। प्रधानंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को दीपावली पर्व के अवसर पर माह अक्टूबर, 2025 के प्रारम्भ से निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल डिलीवरी कराए जाने का कार्य प्रगतिमान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल चिन्हित 10,548 उचित दर दुकानें अन्न्पूर्णा भवनों के सापेक्ष 7,439 अन्न्पूर्णा भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में किए गए रुपए 200 करोड़ के वित्तीय प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में अब तक 69 जनपदों से जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्ययोजना प्राप्त हो गयी है। राज्य स्तर पर अब तक 89.40 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी करायी जा चुकी है। माह अगस्त, 2025 में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता के दृष्टिगत कुल 40 उचित दर विक्रेताओं पर प्राथमिकि दर्ज करायी गयी, 81 उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध निलंबित तथा 121 उचित दर विक्रेताओं के अनुबंध पत्र निरस्त किए गए। शासन के पक्ष 9,64,000 रुपए की प्रतिभूति की धनराशि जब्त की गयी।

  • मंत्री द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

उचित दर विक्रेताओं के माह जुलाई एवं अगस्त, 2025 के सापेक्ष उन्हें देय लाभांश का भुगतान दीपावली पर्व से पूर्व सुनिश्चित कराया जाए। लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करायी जाए तथा ई-केवाईसी होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष तत्परता से एसएसडीजी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए, नियमानुसार नवीन राशनकार्ड निर्गत किए जाएं।

नियमानुसार अपात्र/निष्क्रीय कार्डधारकों, मृतक, आयकरदाताओं के राशनकार्डों की जांच कराते हुए, उक्त के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र अन्तिम निर्णय लिया जाए। जिन राशन कार्डधारकों के सदस्य भारत से बाहर विदेश नौकरी करने गए हैं तथा उनकी आय अधिक होने के कारण वह अपात्र हो गए हैं, उनके राशनकार्ड आय सीमा अधिक होने के दृष्टिगत निरस्त कर दिए जाएं, उक्त के साथ-साथ मृत व्यक्तियों के राशनकार्ड भी निरस्त कर पात्र लाभार्थियों को राशनकार्ड निर्गमित किए जाएं।

ऐसी महिलाएं जिनका विवाह हो गया है, उनके यूनिटों को उनके ससुराल में जोड़ने की कार्यवाही तत्परता से की जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि खाद्य सामग्री के अतिरिक्त 35 जनोपयोगी वस्तुओं की बिक्री हेतु कार्डधारकों को बाध्य न किया जाए।

  • प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिए गए:-

सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्थान्तर्गत उचित दर दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। यदि उचित दर दुकान तक खाद्यान्न नहीं पहूँचाया जाता हो तो परिवहन ठेकेदारों के भुगतान से कटौती सुनिश्चित की जाए। डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत केपीआई मानकों का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा केपीआई मानकों का उल्लंघन को तत्समय ही रोके जाने की कार्यवाही की जाए।

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