देवबंद पुलिस का बड़ा खुलासा- गैस सिलेंडर चोरी गिरोह के 2 शातिर गिरफ्तार, 28 सिलेंडर और बोलेरो बरामद
देवबंद पुलिस ने गोदामों से गैस सिलेंडर चुराने वाले हिस्ट्रीशीटर फिरोज और साथी फुरकान को गिरफ्तार किया। 28 सिलेंडर, 3 चूल्हे और बोलेरो गाड़ी बरामद।
देवबंद। गैस गोदामों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर सिलेंडर चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए थाना देवबंद पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी के 28 गैस सिलेंडर, 3 गैस चूल्हे तथा वारदात में प्रयुक्त एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी शामिल है।
पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की पहचान फिरोज पुत्र अनीस, निवासी ग्राम सांवतखेड़ी, थाना बड़गांव (सहारनपुर) तथा फुरकान पुत्र आस मोहम्मद, मूल निवासी आशियाना कॉलोनी, लिसाड़ी गेट (मेरठ), हाल पता गुर्जरवाड़ा, थाना देवबंद के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने दोनों को मंगलौर रोड पर गंगदासपुर के जंगल जाने वाले रास्ते से उस समय दबोचा, जब वे चोरी के सिलेंडरों को ठिकाने लगाने की फिराक में थे।
दो गैस गोदामों में हुई बड़ी चोरियों का पर्दाफाश थाना देवबंद क्षेत्र में गैस गोदामों से हुई दो अलग-अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 20 अक्टूबर को रणखंडी स्थित इंडेन गैस गोदाम से 22 भरे हुए सिलेंडर और 4 गैस चूल्हे चोरी हुए थे। वहीं, 17 फरवरी को भायला स्थित इंडेन गैस गोदाम से भी 18 सिलेंडर चोरी कर लिए गए थे। दोनों वारदातों के संबंध में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीम चोरों की सुरागरसी में जुटी थी।
पूछताछ में खुला चोरी और बिक्री का नेटवर्क कड़ाई से पूछताछ करने पर मुख्य अभियुक्त फिरोज ने बताया कि 5-6 दिन पूर्व रणखंडी गोदाम से चोरी किए गए 22 सिलेंडरों में से 4 सिलेंडर उसके फरार साथी लेकर चले गए थे, जबकि शेष 18 सिलेंडर वह बोलेरो गाड़ी में लादकर फुरकान को बेचने ले जा रहा था। इसके अलावा लगभग आठ-नौ माह पूर्व भायला गैस गोदाम से चोरी किए गए 18 सिलेंडरों में से 10 सिलेंडर उसने फुरकान को बेचे थे। पुलिस ने फुरकान की निशानदेही पर वे 10 सिलेंडर सापला रोड स्थित हलीम बिरयानी की दुकान से सकुशल बरामद कर लिए।
अभियुक्त फिरोज पर दर्ज हैं एक दर्जन संगीन मुकदमे पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अभियुक्त फिरोज थाना बड़गांव का सक्रिय हिस्ट्रीशीटर है। उसके विरुद्ध चोरी, गोवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब एक दर्जन संगीन आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। माल बरामदगी के आधार पर पूर्व से दर्ज मुकदमों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 317(3) की वृद्धि की गई है। पुलिस ने विधिक औपचारिकताएं पूर्ण कर दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संदीप बालियान, उपनिरीक्षक अवधेश कुमार, उपनिरीक्षक अरुण कुमार, हेड कांस्टेबल अमरदीप, विकास, राजीव, संदीप चिकारा, अरुण कुमार, शैलेंद्र तथा कांस्टेबल पवन सिरोही शामिल रहे।
What's Your Reaction?

