अजब- गजब: जिन्दा पति को मरा हुआ दिखाकर 3 साल तक लेती रही विधवा पेंशन, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश
पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं जहां तीज और कड़वा चौथ जैसे कठिन व्रत रखती हैं, ताकि उनका सुहाग अमर रहे. वहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने पति को जिंदा रहते हुए मुर्दा घोषित कर विधवा पेंशन ले रही हैं.
Ghazipur News INA.
यूपी के गाजीपुर में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने जीते जी उसे मार डाला. यानि पति को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर वह विधवा पेंशन ले रही है. फिलहाल कोर्ट ने पुलिस को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं जहां तीज और कड़वा चौथ जैसे कठिन व्रत रखती हैं, ताकि उनका सुहाग अमर रहे. वहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने पति को जिंदा रहते हुए मुर्दा घोषित कर विधवा पेंशन ले रही हैं. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आया है. यहां एक महिला ने कुछ ऐसा ही किया. इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उसी पति ने किया जिसे पत्नी ने मृत घोषित कर दिया था.
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अब पति ने अपने ही पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग कर रहा है. यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर गहमर थाना में दर्ज किया गया है. मनिया ग्राम सभा के रहने वाले रामअवतार ने अपनी पत्नी तारा देवी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उन्हें मृत घोषित कर प्रति माह 2000 रुपये की विधवा पेंशन ले रही हैं. वह प्रोबेशन विभाग से साल 2021 से ही विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं. इसकी जानकारी जब राम अवतार को हुई तब उनका माथा ठनका कि उसकी पत्नी ने उसे जीते जी मुर्दा घोषित कर दिया है.
इसी को लेकर रामवतार ने गहमर थाना में 19 जुलाई को एवं 29 जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर डाक के माध्यम से इस पूरे मामले की जानकारी दी. लेकिन कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तब उसने न्यायालय की शरण ली. उसने गहमर थाने और पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र में इस बात की शिकायत की थी. कहा था- एक तो उसकी पत्नी ने उसके जीते जी उसे मृतक बना दिया और दूसरे उसके द्वारा शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है.
कोर्ट ने दिया आदेश-
लेकिन मुकदमा जब दर्ज नहीं हुआ तो कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने इस मामले तारा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. जिसके क्रम में गहमर थाना ने धारा 419 और 420 के तहत तारा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
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