हरदोई: नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में 10 वर्ष की सजा

Aug 6, 2024 - 20:32
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हरदोई: नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में 10 वर्ष की सजा

पचदेवरा-हरदोई।
कोतवाली थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोप में जिला कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल कारावास व 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब 6 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सुरेश पुत्र धर्मराज निवासी गांव खुरहुरबंदी थाना गोलहौरा जिला सिद्धार्थनगर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने अभियुक्त सुरेश को 10 वर्ष कारावास सहित 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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