Sambhal: कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई; ₹1.12 लाख का जुर्माना भी लगाया
सम्भल तहसील के ग्राम केसरुआ में कब्रिस्तान की भूमि पर बने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई
उवैस दानिश, सम्भल
सम्भल तहसील के ग्राम केसरुआ में कब्रिस्तान की भूमि पर बने कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण सरकारी अभिलेखों में दर्ज कब्रिस्तान की भूमि पर किया गया था और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे हटाया गया।
उपजिलाधिकारी निधि पटेल ने बताया कि ग्राम केसरुआ में गाटा संख्या 409 कब्रिस्तान के नाम से दर्ज सुरक्षित भूमि है। कुल 280 वर्ग मीटर भूमि में से 120 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद बनाकर अवैध कब्जा किया गया था। इस मामले में तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई और बेदखली के आदेश पारित होने के बाद ध्वस्तीकरण कराया गया। उन्होंने बताया कि मामले में ₹1,12,800 का जुर्माना भी लगाया गया है, जो मस्जिद के मुतवल्ली के खिलाफ अधिरोपित किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण कराया गया। मौके पर तीन थानों की पुलिस फोर्स, सीओ असमोली तथा अन्य अधिकारी तैनात रहे ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। एसपी ने यह भी कहा कि मस्जिद परिसर की सफाई के दौरान कुछ पोस्टर मिले हैं, जिनकी जांच कराई जाएगी। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार वाद दर्ज कर सुनवाई की गई। तहसीलदार कोर्ट और बाद में अपील स्तर पर भी दोनों पक्षों को पूरा अवसर दिया गया, लेकिन अतिक्रमण के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद भूमि को सार्वजनिक संपत्ति मानते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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