Hardoi: दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दोषी को 7 साल की सजा, 20 हजार रुपये का अर्थदंड

हरदोई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक पुराने दुष्कर्म एवं पॉक्सो मामले में प्रभावी पैरवी

Jul 24, 2026 - 20:42
Jul 24, 2026 - 20:46
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Hardoi: दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दोषी को 7 साल की सजा, 20 हजार रुपये का अर्थदंड
दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दोषी को 7 साल की सजा, 20 हजार रुपये का अर्थदंड

हरदोई। हरदोई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक पुराने दुष्कर्म एवं पॉक्सो मामले में प्रभावी पैरवी का परिणाम सामने आया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, हरदोई ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार थाना लोनार में वर्ष 2017 में दर्ज मु0अ0सं0-07/2017 में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 तथा एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी बलिराम पुत्र हरिश्चंद्र, निवासी ग्राम बघरिया, थाना सांडी, जनपद हरदोई को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाए जाने पर शुक्रवार को सजा सुनाई।

इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव, विवेचक सीओ प्रीति सिंह तथा थाना लोनार के पैरोकारी कांस्टेबल महेश चंद्र ने प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

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