छत्तीसगढ़ के भिलाई में बाइक पर कपल ने की अश्लील हरकत, वीडियो वायरल, पुलिस ने मनीष को किया गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में 19 अगस्त 2025 को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। भिलाई के सेक्टर-10 की
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में 19 अगस्त 2025 को एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। भिलाई के सेक्टर-10 की सड़कों पर एक युवक और युवती ने चलती बुलेट मोटरसाइकिल पर अश्लील हरकतें कीं, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में युवक बुलेट (पंजीकरण नंबर CG-07-CQ-7820) चला रहा था, जबकि युवती बाइक की पेट्रोल टंकी पर बैठकर उससे लिपट रही थी और दोनों खुलेआम रोमांस करते दिखे। यह घटना इतनी आपत्तिजनक थी कि राहगीरों ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक, जिसकी पहचान मनीष के रूप में हुई, को गिरफ्तार कर लिया। घटना मंगलवार दोपहर भिलाई टाउनशिप के सेक्टर-10 की व्यस्त सड़क पर हुई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हरे रंग की बुलेट मोटरसाइकिल पर एक युवक तेज गति से बाइक चला रहा है, जबकि एक युवती पेट्रोल टंकी पर उल्टा बैठकर उससे लिपटी हुई है। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था, और उनकी हरकतें न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन थीं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक थीं। एक राहगीर ने इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। एनडीटीवी इंडिया ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, “छत्तीसगढ़: भिलाई के सेक्टर-10 की सड़कों पर एक कपल का बाइक पर अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो वायरल हो गया।
वीडियो में युवक बाइक चला रहा है, जबकि युवती पेट्रोल टंकी पर बैठकर उसके साथ रोमांस करती दिख रही है।” इस वीडियो के वायरल होने के बाद भिलाई नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) विजय अग्रवाल ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे बाइक के पंजीकरण नंबर के आधार पर चालक की पहचान की। आरोपी मनीष, जो 21 वर्ष का है, को भिलाई नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग), 129 (हेलमेट न पहनना), और 194(D) (अनुचित तरीके से वाहन चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि मनीष और उसकी साथी युवती भिलाई के स्थानीय निवासी हैं। घटना के समय, मनीष अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर था, और दोनों ने सार्वजनिक स्थान पर ऐसी हरकतें कीं, जो न केवल शालीनता के खिलाफ थीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा थीं। एक प्रत्यक्षदर्शी, रमेश साहू, ने बताया, “मैं अपनी दुकान के बाहर खड़ा था, तभी मैंने देखा कि एक बुलेट तेजी से जा रही थी। लड़की बाइक की टंकी पर उल्टा बैठी थी और लड़के से लिपट रही थी।
यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने वीडियो बनाया और शेयर कर दिया।” स्थानीय लोगों ने इस हरकत को गैर-जिम्मेदाराना बताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं सड़क पर हादसों का कारण बन सकती हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो। इससे पहले भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उदाहरण के लिए, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक कपल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवती बाइक की टंकी पर लेटकर रोमांस कर रही थी। उस मामले में पुलिस ने 22,000 रुपये का जुर्माना लगाया और युवती से माफी पत्र लिखवाया। इसी तरह, मार्च 2023 में जयपुर में होली के दिन एक कपल ने बुलेट पर ऐसी ही हरकतें की थीं, जिसके बाद पुलिस ने बाइक जब्त कर ली और चालान काटा।
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। एक्स पर कई यूजर्स ने इस हरकत को शर्मनाक और खतरनाक बताया। एक यूजर ने लिखा, “प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन सड़क को रोमांस का अड्डा बनाना गलत है। यह दूसरों की जान के लिए खतरा है।” एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “पुलिस को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत न करे।” लोगों ने यह भी मांग की कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर गश्त बढ़ाई जाए। पुलिस अधिकारियों ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा, “इस तरह की हरकतें न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ भी हैं। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” उन्होंने यह भी बताया कि भिलाई में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी और सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करके ऐसी घटनाओं पर नजर रखी जाएगी।
यह घटना सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर व्यवहार के नियमों को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाने की होड़ में युवा खतरनाक स्टंट और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करने लगे हैं। ट्रैफिक विशेषज्ञ अनिल शर्मा ने बताया, “बिना हेलमेट और लापरवाही से बाइक चलाना न केवल चालक के लिए खतरनाक है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान को भी जोखिम में डालता है। इस तरह की हरकतें हादसों का कारण बन सकती हैं।” उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में अभियान चलाए जाने चाहिए। भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत, लापरवाही से वाहन चलाने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत 3 महीने तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। भिलाई पुलिस ने मनीष के खिलाफ इन सभी धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की है। साथ ही, युवती की पहचान और उसकी भूमिका की जांच भी की जा रही है।
स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया है। एक दुकानदार, संतोष यादव, ने कहा, “हमारी सड़कें पहले से ही व्यस्त हैं, और इस तरह की हरकतें हादसों को न्योता देती हैं। पुलिस को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।” एक अन्य निवासी, प्रीति कौर, ने कहा, “यह शर्मनाक है कि लोग सार्वजनिक जगहों पर इस तरह का व्यवहार करते हैं। बच्चों और बुजुर्गों की मौजूदगी में ऐसी हरकतें ठीक नहीं हैं।” पुलिस ने यह भी बताया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी भिलाई में हो चुकी हैं।
दो साल पहले, 2023 में, एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक कपल बाइक पर रोमांस करता दिखा। उस समय भी पुलिस ने दोनों को पकड़कर जुर्माना लगाया था और सख्त चेतावनी दी थी। इसके बावजूद, इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या केवल जुर्माना और गिरफ्तारी ही काफी है, या समाज को जागरूक करने के लिए और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत ने इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। कई युवा इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोकप्रिय होने के लिए खतरनाक स्टंट और आपत्तिजनक हरकतें करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को भी ऐसे कंटेंट को हटाने और उनके प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।
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