Sambhal News: कोर्ट के आदेश के बाद भी दुकान पर कब्जे को लेकर घमासान, मालिक ने लगाया दुकान न खाली करने का आरोप
पंजाबी मार्केट-सब्जी मंडी में दुकान खाली कराने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने मकान/दुकान मालिक और दुकानदार के बीच विवाद
उवैस दानिश, सम्भल
सम्भल: पंजाबी मार्केट-सब्जी मंडी में दुकान खाली कराने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने मकान/दुकान मालिक और दुकानदार के बीच विवाद सामने आया। पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावे रखे। मामला पुराने किरायेदारी विवाद और अदालत के आदेशों से जुड़ा बताया जा रहा है।
दुकान मालिक सादिक हुसैन का कहना है कि उन्होंने दुकान किराये पर दी थी और अदालत से दुकान खाली कराने के आदेश उनके पक्ष में हुए हैं। सादिक के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2025 को एडीएम कोर्ट सम्भल और 21 अगस्त 2026 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चन्दौसी से भी उनके पक्ष में आदेश हुआ। उनका आरोप है कि इसके बावजूद दुकान खाली कर उन्हें कब्जा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि दुकानदार ने अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में अपना ताला लगाकर दुकान बंद कर दी। वहीं दुकानदार राजू ने मालिक के दावे से अलग पक्ष रखा। राजू का कहना है कि वर्ष 2002 में उनके पिता ने दुकान ली थी और इसके लिए बड़ी रकम दी गई थी। उनका दावा है कि अदालत के आदेश के मुताबिक रकम पर ब्याज समेत भुगतान किया जाना है, लेकिन भुगतान किए बिना दुकान खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। राजू ने आरोप लगाया कि सम्भल हिंसा के बाद से उन्हें लगातार दुकान छोड़ने और दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए दबाव दिया जा रहा था। हालांकि, ये आरोप दुकानदार के पक्ष से लगाए गए हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने राजू से उनके पास मौजूद अदालत संबंधी दस्तावेज मांगे और बताया कि कागजात उपलब्ध कराने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब पूरे विवाद में अदालती आदेश, किरायेदारी की शर्तों और भुगतान के दावे को लेकर अगला कदम क्या होगा, इस पर नजर है।
What's Your Reaction?



