Hardoi : गैंगस्टर अधिनियम के तहत मोहम्मद इरफान गिरफ्तार, दो अन्य की तलाश जारी
पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकीMr. दो आरोपियों की तलाश में छापेमारी और जांच जारी है। गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद इरफान
हरदोई : संडीला थाना पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत मोहम्मद इरफान नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। वह लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के तकिया पीर जलील उत्तरी गोलागंज का निवासी है। पुलिस के अनुसार, मोहम्मद इरफान और उसके दो अन्य साथियों पर आर्थिक और भौतिक लाभ कमाने के लिए समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसके चलते संडीला थाने में मुकदमा संख्या 312/25 दर्ज किया गया, जिसमें धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकीMr. दो आरोपियों की तलाश में छापेमारी और जांच जारी है। गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद इरफान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इरफान का आपराधिक इतिहास पुराना है। उसके खिलाफ संडीला थाने में पहले भी दो मामले दर्ज हैं। इनमें पहला मामला मुकदमा संख्या 394/24 है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 305(a), और 331(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। दूसरा मामला मुकदमा संख्या 395/24 है, जिसमें धारा 61(2) और 303(2) के तहत कार्रवाई हुई थी।
गिरफ्तारी के लिए संडीला थाना पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें उपनिरीक्षक रविकेश कुमार और कांस्टेबल सचिन भडाना शामिल थे। इस टीम ने सटीक सूचना और त्वरित कार्रवाई के आधार पर मोहम्मद इरफान को पकड़ा। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति अपनाई जा रही है ताकि क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके।
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