हरदोई में स्कूल वाहन चालकों के लिए लगेगा स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण शिविर, एआरटीओ ने दिए निर्देश
हरदोई एआरटीओ कार्यालय में स्कूल वाहन चालकों के स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण के लिए शिविर आयोजित होगा। ड्राइविंग लाइसेंस और चरित्र सत्यापन लाना अनिवार्य।
छात्र-छात्राओं की सुरक्षित यात्रा और स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से संभागीय परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन व प्रवर्तन) अरविंद कुमार सिंह ने जिले के सभी विद्यालय संचालकों और प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में स्कूल वाहन चालकों एवं परिचालकों के लिए विशेष स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले चालकों की शारीरिक फिटनेस और दृष्टि क्षमता की गहन जांच करना है।
विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी शिक्षण संस्थान अपने अधीन संचालित बसों, वैन व अन्य अनुबंधित वाहनों के चालकों और परिचालकों को इस शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित कराएं। परीक्षण शिविर में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक चालक के पास उसके ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन की प्रति और पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। बिना सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण के किसी भी चालक को स्कूली वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परिवहन विभाग ने सभी विद्यालय प्रबंधन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि वे स्कूली वाहनों से जुड़े समस्त वैधानिक नियमों, फिटनेस मानकों, गति नियंत्रक यंत्रों और सुरक्षा उपकरणों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। बच्चों की सुरक्षा परिवहन विभाग और स्कूल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए छात्र सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित वाहन और विद्यालय प्रशासन के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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