Aliganj Fire Incident: भवन ध्वस्तीकरण पर 26.14 लाख रुपये वसूलेगा एलडीए, भवन स्वामी को भेजा जाएगा रिकवरी नोटिस

अलीगंज में जिस अवैध बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण में हुये खर्च का शुल्क एलडीए सम्बंधित भवन स्वामी से वसूलेगा

Jul 31, 2026 - 20:57
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Aliganj Fire Incident: भवन ध्वस्तीकरण पर 26.14 लाख रुपये वसूलेगा एलडीए, भवन स्वामी को भेजा जाएगा रिकवरी नोटिस
Aliganj Fire Incident: भवन ध्वस्तीकरण पर 26.14 लाख रुपये वसूलेगा एलडीए, भवन स्वामी को भेजा जाएगा रिकवरी नोटिस
  • अलीगंज अग्निकांडः भवन ध्वस्तीकरण का 26.14 लाख रूपये शुल्क वसूलेगा एलडीए 
  •  एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर तैयार करायी गयी रिकवरी नोटिस 
  •  भवन स्वामी को नोटिस भेजकर ध्वस्तीकरण में हुये खर्च की होगी वसूली 

अलीगंज में जिस अवैध बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण में हुये खर्च का शुल्क एलडीए सम्बंधित भवन स्वामी से वसूलेगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर अभियंत्रण, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा एवं जनसम्पर्क अनुभाग ने ध्वस्तीकरण का शुल्क 26 लाख 14 हजार 212 रूपये निर्धारित किया है। अब मामले में आरोपी भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर इस रकम की वसूली की जाएगी। 

  प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला व अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी में भूखण्ड संख्या-एम0एस0-102 पर अवैध रूप से व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया गया था। जिसमें आग लगने से जनहानि की दुःखद घटना हुयी थी। उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश के अनुपालन में 25 जुलाई, 2026 को अवैध भवन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी थी। 

  •  मशीनरी-व्यवस्था में हुये खर्च की वसूली

जोनल अधिकारी ने बताया कि ध्वस्तीकरण व मलबा हटाने में जेसीबी, पुकलैंड, ड्रिल मशीन, डम्पर समेत अन्य मशीनरी व श्रमिक लगाये गये थे। साथ ही सुरक्षा व अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हुआ समस्त व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नियमानुसार ध्वस्तीकरण में हुये व्यय की वसूली भवन स्वामी से किये जाने के निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में ध्वस्तीकरण में हुये सभी प्रकार के व्यय की गणना करायी गयी, जोकि 26,14,212 रूपये निर्धारित हुयी है। 

  •  भवन स्वामी को भेजा जाएगा रिकवरी नोटिस

जोनल अधिकारी ने बताया कि नियम विरुद्ध किये गये निर्माण कार्य के ध्वस्तीकरण का खर्च सम्बंधित पक्ष से वसूलने की नीति पहले से लागू है। इसका उल्लेख ध्वस्तीकरण आदेश के तहत स्थल पर चस्पा की गयी नोटिस में भी किया गया था। इसी के आधार पर आरोपी भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर उक्त धनराशि की वसूली की जाएगी। भवन स्वामी द्वारा शुल्क न दिये जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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