यूपी विधान परिषद चुनाव: मतदाता सूची में लिपिकीय त्रुटि पर भी दे सकेंगे वोट, आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश
यूपी विधान परिषद चुनाव में मतदाता सूची में मामूली लिपिकीय या मुद्रण त्रुटि होने पर भी मतदाता को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। हरदोई प्रशासन ने जारी किए निर्देश।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खंड स्नातक एवं 06 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं
आयुक्त लखनऊ मण्डल तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के पत्रों का संदर्भ लेते हुए यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता है और उसके विवरण में कोई वर्तनी, मुद्रण या लिपिकीय अशुद्धि सामने आती है, तो मतदान अधिकारी उसकी पहचान का सत्यापन करेंगे
मतदान प्रक्रिया को निर्बाध बनाए रखने के लिए समस्त उप जिलाधिकारियों, सुपर जोनल मजिस्ट्रेटों और जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी तहसील स्तरों पर त्वरित नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित करना सुनिश्चित करें
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