रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाओं का सफर होगा सुरक्षित, प्राइवेट चालकों का पुलिस सत्यापन और बसों की फिटनेस जांच अनिवार्य

रक्षाबंधन पर निशुल्क बस यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम। प्राइवेट चालकों का पुलिस सत्यापन, फिटनेस जांच और ओवरलोडिंग पर सख्त रोक के निर्देश।

Aug 23, 2026 - 21:07
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रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाओं का सफर होगा सुरक्षित, प्राइवेट चालकों का पुलिस सत्यापन और बसों की फिटनेस जांच अनिवार्य
  • रक्षाबंधन पर महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा, सुरक्षित संचालन के लिए परिवहन विभाग ने कसी कमर
  • सीएम योगी के ऐलान के बाद सुरक्षा भी पुख्ता करने में जुटा विभाग, नशामुक्त संचालन कराने के निर्देश
  • प्राइवेट बस-टैक्सी चालकों का कराया जाएगा पुलिस व चरित्र सत्यापन, बसों की फिटनेस पर दें ध्यान: परिवहन मंत्री
  • ओवरलोडिंग – ओवरस्पीडिंग और माल वाहनों में अनधिकृत परिवहन पर होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसों के बेहतर रखरखाव, चालकों के नशामुक्त संचालन और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। वहीं प्राइवेट बस, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन कराया जाएगा, ताकि महिलाओं की सुरक्षा का सुनिश्चित किया जाए।

महिलाओं की निशुल्क यात्रा को सुरक्षित बनाने पर जोर
परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाओं और परिवारों के यात्रा करने को देखते हुए परिवहन व्यवस्था सुरक्षित, सरल और सुविधाजनक रहनी चाहिए। विभागीय अधिकारियों को सरकार की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। 

प्राइवेट बस, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन
रक्षाबंधन के दौरान संचालित होने वाली निजी बसों के संचालकों को चालकों और परिचालकों का पुलिस/चरित्र सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सत्यापन संबंधी अभिलेख भी सुरक्षित रखे जाएंगे। टैक्सी और ई-रिक्शा संचालकों को भी केवल सत्यापित और सक्षम चालकों से ही वाहन चलवाने के लिए निर्देशित किया गया है।

क्षमता से अधिक सवारी पर रोक
सभी परिवहन ऑपरेटरों को निर्धारित यात्री क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन अधिकारियों को पर्व के दौरान फील्ड में सक्रिय रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करने को कहा गया है।

नशे में ड्यूटी पर मिले तो होगी कार्रवाई
परिवहन मंत्री ने कहा कि कोई भी चालक या परिचालक नशे की हालत में ड्यूटी पर नहीं होना चाहिए। ड्यूटी से पहले जांच अनिवार्य रूप से की जाए। नशे की हालत में ड्यूटी करने या कराने का मामला सामने आने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग पर सख्ती
जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय कर सड़क सुरक्षा, रूट डायवर्जन और यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। वाहनों की निर्धारित गति सीमा की निगरानी और ओवरस्पीडिंग पर कार्रवाई की जाएगी। माल वाहनों या ट्रैक्टर-ट्रॉली में यात्रियों के अनधिकृत परिवहन, ओवरलोडिंग और नियम विरुद्ध संचालन पर भी सख्त प्रवर्तन किया जाएगा।

डीजे और अवैध वाहन मॉडिफिकेशन पर भी नजर
रक्षाबंधन के दौरान अत्यधिक ध्वनि वाले डीजे सिस्टम के इस्तेमाल और वाहनों की मूल संरचना में अवैध बदलाव के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग और संबंधित अधिकारी पुलिस व जिला प्रशासन के साथ मिलकर पर्व के दौरान सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे।

बसों की फिटनेस जांच अनिवार्य
परिवहन मंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर महिलाओं और बच्चों समेत यात्रियों की आवाजाही बढ़ेगी। ऐसे में सभी बसों की फिटनेस और तकनीकी स्थिति की पहले ही जांच कर ली जाए। किसी भी खराब या असुरक्षित बस का संचालन न किया जाए। चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी से पहले भी आवश्यक जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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