Sultanpur: 2014 आचार संहिता उल्लंघन केस: कोर्ट सख्त, कुमार विश्वास समेत आरोपियों को 15 मई को पेश होने का आदेश। 

वर्ष 2014 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता डॉ. कुमार विश्वास

May 1, 2026 - 21:34
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Sultanpur: 2014 आचार संहिता उल्लंघन केस: कोर्ट सख्त, कुमार विश्वास समेत आरोपियों को 15 मई को पेश होने का आदेश। 
2014 आचार संहिता उल्लंघन केस: कोर्ट सख्त, कुमार विश्वास समेत आरोपियों को 15 मई को पेश होने का आदेश। 

सुल्तानपुर। वर्ष 2014 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता डॉ. कुमार विश्वास सहित अन्य आरोपियों को तलब किया है। अदालत ने 15 मई को सभी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र के मुताबिक, मामला 6 मई 2014 का है, जब कुमार विश्वास अमेठी लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासन ने उन्हें और उनके समर्थकों को क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था, क्योंकि वे स्थानीय मतदाता नहीं थे। निर्वाचन नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्तियों का क्षेत्र में रहना प्रतिबंधित होता है।

बताया गया कि प्रशासन के निर्देशों के बावजूद सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती सहित अन्य समर्थकों ने क्षेत्र नहीं छोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया।
यह मामला पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित था, जिसे अब विशेष एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में स्थानांतरित किया गया है। अदालत ने 30 अप्रैल को संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। अब 15 मई को होने वाली अगली सुनवाई में सभी आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इस कार्रवाई से स्थानीय सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 

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