आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 3 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश, चुनाव आयोग ने रद किया था मतदान
आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन मतदेय स्थलों पर 26 अक्टूबर को पुनर्मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने गड़बड़ी के चलते पुराना मतदान शून्य घोषित किया।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन मतदान केंद्रों पर 26 अक्टूबर को फिर से मतदान कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्व में 23 अक्टूबर को इन मतदेय स्थलों पर हुई वोटिंग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58A(2)(a) के तहत शून्य घोषित करते हुए नए सिरे से मतदान कराने का फैसला लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस निर्णय की आधिकारिक पुष्टि की है।
आयोग के आदेश के अनुसार, आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जिन तीन केंद्रों पर दोबारा मतदान होगा, उनमें तहसील परिसर खेरागढ़ स्थित मतदेय स्थल संख्या-20 (कक्ष संख्या-1), क्षेत्र पंचायत कार्यालय सैंया स्थित मतदेय स्थल संख्या-21 (कक्ष संख्या-1) तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालय फतेहाबाद स्थित मतदेय स्थल संख्या-26 (कक्ष संख्या-1) शामिल हैं। इन तीनों केंद्रों पर सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। चुनाव आयोग ने संबंधित प्रत्याशियों, मीडिया, पर्यवेक्षकों और प्रशासनिक तंत्र को इस संबंध में विधिवत सूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की कथित अनियमितताओं या अवैध गतिविधियों के कारण यह पुनर्मतदान कराना पड़ा है, उन्हें इस नई चुनावी प्रक्रिया के किसी भी कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा। दोबारा मतदान के दौरान पहचान के लिए मतदाताओं के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि पूरे प्रकरण में दोषी पाए जाने वाले पुलिस और मतदान कर्मियों सहित अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसके लिए आगरा मंडलायुक्त को मामले की त्वरित जांच कर पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इन तीनों मतदेय स्थलों पर पुनर्मतदान का कार्य शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न होने के बाद ही आयोग से अनुमति लेकर मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन को सभी सुरक्षा और प्रशासनिक इंतजाम समय से पूरे करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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