बलिया: चर्चित रोहित हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, चार आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना

बलिया के बहुचर्चित रोहित हत्याकांड में जिला अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जानिए क्या है पूरा मामला।

By INA News Desk
Oct 12, 2026 - 20:45
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बलिया: चर्चित रोहित हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, चार आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना

बलिया जिले में बहुचर्चित रोहित हत्याकांड मामले में स्थानीय अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका एक हिस्सा पीड़ित पक्ष को मुआवजे के तौर पर दिए जाने का आदेश दिया गया है। अदालत के इस फैसले से न्याय की उम्मीद कर रहे परिवार को बड़ी राहत मिली है।

यह सनसनीखेज मामला बांसडीह कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कुछ साल पहले थाने के मुख्य गेट के ठीक सामने दिनदहाड़े रोहित पांडे नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि हमलावरों ने धारदार हथियारों और लोहे के डंडों से युवक पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे उसकी मौके पर ही गंभीर हालत हो गई थी और बाद में मौत हो गई थी। इस नृशंस घटना के बाद इलाके में भारी सनसनी फैल गई थी और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच पूरी करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के साथ-साथ तमाम साक्ष्यों का गहराई से परीक्षण किया गया। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों रोहित यादव, शेखर यादव, जवाहर और ओमप्रकाश को दोषी करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने से दंडित किया जाता है। इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अलग अदालत में चल रही है।

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