हरदोई में पॉक्सो कोर्ट का कड़ा फैसला: दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रुपये का जुर्माना
हरदोई की विशेष पॉक्सो अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कठोर कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत हरदोई जिले में प्रभावी पैरवी और सटीक विवेचना के आधार पर एक गंभीर आपराधिक मामले में बड़ा न्यायिक निर्णय आया है
पूरा मामला थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र से संबंधित है
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने ठोस गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की
महिला अपराधों और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में थाना बेहटा गोकुल के पैरोकार अर्पित जैन और पुलिस टीम का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा, जिनके सतत प्रयासों से मामले में त्वरित न्याय संभव हो सका
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