Crime News Hardoi : दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

हरदोई की विशेष अदालत ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के दोषी सरोज को उम्रकैद और 70 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

By INA News Desk
Sep 23, 2026 - 20:07
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Crime News Hardoi : दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हरदोई पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने गंभीर धाराओं में दोष सिद्ध पाते हुए एक अभियुक्त को उम्रकैद और सत्तर हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

मामला जनपद के थाना अरवल से जुड़ा हुआ है। यहां पंजीकृत मुकदमे में ग्राम श्रीमऊ निवासी सरोज उर्फ धंती पुत्र रामकिशोर के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो कानून और एससी-एसटी कानून की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही पुलिस टीम ने मामले की गहन और गुणवत्तापूर्ण जांच शुरू की थी

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के समक्ष मजबूती से पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर मौजूद सुबूतों का अवलोकन करने के बाद विशेष अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की कड़ी सजा सुनाई

इस मामले में त्वरित सजा दिलाने के लिए अभियोजन अधिकारी कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, मामले के विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी और अरवल थाने की पैरोकार महिला मुख्य आरक्षी मधुबाला की सक्रिय और प्रभावी भूमिका रही। पुलिस की इस मजबूत पैरवी के चलते पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सका है

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