हरदोई में कोर्ट का बड़ा फैसला: पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में दोषी को पांच साल की कठोर सजा

हरदोई के माधौगंज थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के एक मामले में विशेष अदालत ने दोषी को पांच साल की कठोर सजा और आर्थिक दंड सुनाया है।

By INA News Desk
Oct 14, 2026 - 22:08
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हरदोई में कोर्ट का बड़ा फैसला: पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के मामले में दोषी को पांच साल की कठोर सजा

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत न्यायपालिका ने एक अहम फैसला सुनाया है. माधौगंज थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मामले में विशेष अदालत ने त्वरित सुनवाई और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

पुलिस रिकॉर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, माधौगंज थाने में इस मामले से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस टीम ने इस प्रकरण में बेहद बारीकी से छानबीन करते हुए अपनी गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी की और मजबूत साक्ष्यों के साथ आरोप पत्र अदालत में पेश किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया. 

हरदोई के विशेष न्यायालय ने पत्रावलियों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, दोषी फूलचन्द, जो कि माधौगंज थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव का रहने वाला है, उसे पांच वर्ष के कठिन कारावास की सजा दी गई है. अदालत ने दोषी पर तीन हजार रुपये का आर्थिक दंड (अर्थदंड) भी लगाया है, जिसे जमा करना अनिवार्य होगा.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकार और पुलिस महकमे के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है. इस मामले में भी अभियोजन और पुलिस टीम के समन्वय से पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया, जिससे समाज में कानून का डर और अपराधियों में कड़ा संदेश स्थापित हो सके.

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