हरदोई में पॉक्सो एक्ट का बड़ा फैसला: अदालत ने छेड़छाड़ और धमकी के मामले में दो दोषियों को सुनाई 5 और 1 साल की सजा

हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष अदालत ने दो सगे भाइयों को पांच और एक वर्ष की सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला।

By INA News Desk
Oct 14, 2026 - 22:06
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हरदोई में पॉक्सो एक्ट का बड़ा फैसला: अदालत ने छेड़छाड़ और धमकी के मामले में दो दोषियों को सुनाई 5 और 1 साल की सजा

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में न्याय व्यवस्था ने एक बार फिर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। बिलग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज एक गंभीर मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने त्वरित सुनवाई और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों सगे भाइयों को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, थाना बिलग्राम में पूर्व में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले की गहनता से छानबीन करते हुए अपनी गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी की और मजबूत आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया।

अदालत का फैसला और सजा का विवरण

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट हरदोई ने पत्रावलियों और गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाया:

  • पहले दोषी सत्येन्द्र द्विवेदी को पांच वर्ष के कठिन कारावास की सजा सुनाई गई है और उस पर पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

  • दूसरे दोषी देवेन्द्र द्विवेदी को एक वर्ष के कठिन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

यह दोनों दोषी हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पसरनेर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों को सजा दिलाने वाले अभियानों के तहत इस मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सका। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य असामाजिक तत्वों में भी कड़ा संदेश गया है।

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