Hardoi : बिलग्राम में मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
शिकायत के आधार पर बिलग्राम थाने में मुकदमा संख्या 271/25 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 352, 351(3) और 118(1)
हरदोई : जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में एक मारपीट और गाली-गलौज की घटना सामने आई है। इस मामले में जरौली शेरपुर गांव के निवासी मन्नू, जो सुलाखे के पुत्र हैं, ने बिलग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि गिरजाशंकर, जो श्रीपाल का पुत्र है और उसी गांव का निवासी है, सहित चार अन्य लोगों ने उनके और उनके परिवार के साथ गाली-गलौज की और मारपीट कर उन्हें चोट पहुंचाई। इस घटना से शिकायतकर्ता और उनके परिवार को काफी परेशानी हुई।
शिकायत के आधार पर बिलग्राम थाने में मुकदमा संख्या 271/25 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 352, 351(3) और 118(1) के तहत कार्रवाई शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 118(1) को हटाकर धारा 118(2) को जोड़ा। बिलग्राम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी गिरजाशंकर को जरौली शेरपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय, उप-निरीक्षक अरविंद यादव और कांस्टेबल अमन सिंह शामिल थे।
पुलिस ने बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है, और शिकायतकर्ता ने पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया पर संतुष्टि जताई है।
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