Hardoi News: पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल बनाने वाली फर्म के अनुबंध निरस्त की संस्तुति, मंडलायुक्त के स्थलीय निरीक्षण में बंद मिला था काम
मामले में जिलाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों से जानकारी तलब की गई तो बताया गया, काफी समय से कार्य नहीं करवाया जा रहा है। नाराज मंडलायुक्त ने मामले में FIR के निर्देश दिए थे, जिस पर दस जन....
By INA News Hardoi.
निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अलग अलग तिथियों पर आयोजित बैठकों में भी संस्था के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग नहीं किया। संस्था द्वारा ट्रांजिट हॉस्टल की दोनो बहुमंजिला इमारकों को पूर्ण करने की तिथि जून 2022 के लगभग तीन वर्ष होने के बाद भी काम पूर्ण न करने पर अनुबंध निरस्त करने की भी संस्तुति की गई है।
अधिशासी अभियंता ने बताया कि अधिशासी अभियंता निर्माण खंड एक पीडब्ल्यूडी मनिंदर सिंह ने मंडलायुक्त के निर्देश पर ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण कर रही कार्यदायी संस्था के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है। अधिशासी अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को भेजी गई रिपोर्ट में मंडलायुक्त के निर्देश पर कुल लागत का दस प्रतिशत एक करोड़ 75 लाख 87 हजार 445 रुपये का लिक्विडेटेड डैमेज लगाए जाने के बाद भी कार्य पूर्ण किए जाने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाए जाने की संस्तुति की गई है।
मामले में जिलाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों से जानकारी तलब की गई तो बताया गया, काफी समय से कार्य नहीं करवाया जा रहा है। नाराज मंडलायुक्त ने मामले में FIR के निर्देश दिए थे, जिस पर दस जनवरी 2025 को सहायक अभियंता ने कार्यदाई संस्था के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस लाइन में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल समय से न बनाने पर निर्माण करने वाली संस्था का अनुबंध निरस्त करने की संस्तुति की गई है।
समय से कार्य पूर्ण न करने पर कार्यदायी संस्था द्वारा लागत का दस प्रतिशत लिक्विडेटेड डैमेज जब्त किए जाने के बाद अब 20 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाए जाने की भी संस्तुति की गई है। ज्ञात हो कि मंडलायुक्त रोशन जैकब के द्वारा 17 करोड़ 58 लाख 74 हजार 456 रुपये की लागत से बनने वाले ट्रांजिट हॉस्टल के दो टॉवरों के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने पर उन्हें मौके पर काम बंद मिला था।
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