हरदोई। पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, थाना टड़ियावां में दर्ज मु0अ0सं0 258/2021, धारा 376/354 भादवि के मामले में आरोपी शैलेन्द्र सिंह पुत्र अरविंद सिंह, निवासी ग्राम मुरादपुर, थाना टड़ियावां, जनपद हरदोई को दोषसिद्ध** पाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय एडीजे एफटीसी (W), हरदोई ने 30 सितंबर 2026 को आरोपी शैलेन्द्र सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी सत्यं तिवारी ने पैरवी की। विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक शिवराज सिंह तथा थाना टड़ियावां के पैरोकार कांस्टेबल अविनाश कुमार का भी मामले में सराहनीय योगदान रहा।
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