Hardoi: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 वर्ष की सजा, ₹5000 का जुर्माना।

हरदोई पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली

Apr 9, 2026 - 18:51
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Hardoi: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 वर्ष की सजा, ₹5000 का जुर्माना।
गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 वर्ष की सजा, ₹5000 का जुर्माना।

हरदोई पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 8 अप्रैल 2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), जनपद हरदोई ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

थाना बिलग्राम क्षेत्र में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 21/14, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आरोपी कमरुल पुत्र अवना को दोषी करार दिया गया। अदालत ने आरोपी को 2 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई, साथ ही ₹5000 का अर्थदंड भी लगाया।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों और पैरवीकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हरदोई पुलिस ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” की एक और बड़ी सफलता बताया है, जो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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