Crime News Hardoi: पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा, 10 हजार रुपये अर्थदंड

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हरदोई पुलिस की गुणवत्तापूर्ण

By INA News Desk
Oct 1, 2026 - 11:28
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Crime News Hardoi: पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा, 10 हजार रुपये अर्थदंड

हरदोई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हरदोई पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है।

थाना पाली में दर्ज मु0अ0सं0-169/2017, धारा 363, 366 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय एडीजे-14/पॉक्सो एक्ट, हरदोई ने 30 सितंबर 2026 को अभियुक्त जोगेवर पुत्र रामसनेही, निवासी ग्राम नगला खनूपुर, थाना बेहट गोकुल, जनपद हरदोई को दोषसिद्ध किया।

न्यायालय ने अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी अमित शुक्ला ने प्रभावी पैरवी की। मामले के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक राजपाल सिंह तथा थाना पाली के पैरोकारी कांस्टेबल टीटू का भी मामले की पैरवी में योगदान रहा।

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