Hardoi: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में भेजा जेल

थाना सुरसा क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य

Aug 11, 2026 - 18:55
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Hardoi: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में भेजा जेल

हरदोई/सुरसा। थाना सुरसा क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को पीड़ित पक्ष की ओर से थाना सुरसा में तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि आशीष पुत्र कलक्टर, निवासी ग्राम लालापुरवा मजरा सौतेरा, थाना सुरसा अपने दो अन्य सहयोगियों की मदद से नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मु0अ0सं0 227/2026, धारा 87/137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 70(2) बीएनएस तथा धारा 5(g)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:
आशीष पुत्र कलक्टर, निवासी ग्राम लालापुरवा मजरा सौतेरा, थाना सुरसा, जनपद हरदोई।

संबंधित धाराएं: 70(2)/87/137(2) बीएनएस एवं 5(g)/6 पॉक्सो एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:
उप-निरीक्षक रोहित कुमार एवं हेड कांस्टेबल रजनेश यादव।

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