असंगठित श्रमिकों के अधिकारों पर जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विधिक शिविर आयोजित

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला

Jun 17, 2026 - 17:54
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असंगठित श्रमिकों के अधिकारों पर जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विधिक शिविर आयोजित
असंगठित श्रमिकों के अधिकारों पर जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विधिक शिविर आयोजित

Hardoi: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई, के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश महोदया रीता कौशिक ,सचिव/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काव्या सिंह के आदेशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति बिलग्राम सचिव/तहसीलदार यशवंत सिंह के निर्देशानुसार तहसील प्रशासनिक अधिकारी साधना सिंह की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के अधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन तहसील सभागार बिलग्राम तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई में किया गया l

कार्यक्रम में तहसील प्रशासनिक अधिकारी साधना सिंह के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (जैसे क्रश मजदूर रेहडी पटरी वाले घरेलू कामगार और निर्माण श्रमिक), के पास रोजगार की निश्चितता नहीं होती है उनके अधिकारों सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण अधिकार और योजनाएं लागू है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के प्रमुख अधिकार और प्रावधान है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 यह अधिनियम श्रमिकों को जीवन विकलांगता स्वास्थ्य मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करता है ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया गया है इसके माध्यम से श्रमिक दुर्घटना बीमा ₹ 2 लाख तक का कवर और विभिन्न कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं आप आई-श्रम पर पंजीकरण कर सकते हैं तथा कार्य स्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य कक्षा संहिता यह सुनिश्चित करती है कि सभी श्रमिकों संगठित और प्रवासी सहित को उचित कार्य परिस्थितियों सुरक्षित माहौल और मुक्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच का अधिकार मिले। तथा पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। यह कई गैर-सरकारी संगठनों, व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित है और पर्यावरण का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक आउटरीच दिवस का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि पेड़ मनुष्यों के मित्र हैं वृक्ष पुत्र के समान है, बहु उपयोगी हैं तथा धरा की शान है मनुष्यों के प्राण हैं।

लीगल एड क्लीनिक आशीष तिवारी के द्वारा बताया गया की विशेष श्रेणियां के विशिष्ट कानून भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार अधिनियम निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा शिक्षा आवास और चिकित्सा की विशेष सुविधाएं अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम अन्य राज्यों में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए यात्रा भत्ता विस्थापन भट्ट और समान वेतन की सुरक्षा कानूनी सहायता और शिकायत निवारण मुक्त कानूनी सहायता राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा के तहत असंगठित श्रमिक मुक्त कानूनी सलाह और सहायता के पात्र हैं आप असंगठित क्षेत्र के अधिकारों और योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी ministry of labour & Employment की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं क्या आप किसी विशेष प्रकारों के असंगठित श्रमिक कैसे निर्माण श्रमिक घरेलू कामगार या कृषि मजदूर के बारे में जानकारी चाहते हैं या अपने राज्य में चल रही कल्याणकारी योजना के आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

पीएलबी रूबी देवी  के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाई जा रही नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 15100 के बारे मे जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित तहसील सभागार में कर्मचारी गण और आम जनमानस लोग उपस्थित रहे।

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