राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान मे हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
Hardoi News: मा0 सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में, जिला विधिक सेवा...
Hardoi News: मा0 सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई भूपेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 हरदोई के प्रशिक्षण कक्ष में किया गया।
कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आयोजित जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिला जज द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर कार्य करती हैं। यह अधिनियम उन सभी महिलाओं के लिए बनाया गया है।
इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न की रोकथाम किस प्रकार की जाएगी इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 विषय पर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में/जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित नवीन पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उप निदेशक अनिल कुमार कटियार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लिपिक अभिषेक अवस्थी तथा विभिन्न जनपदों के नवीन पदोन्नति प्राप्त नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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