सम्भल में कैदी वैन में दो पुलिसकर्मियों की हत्या और राइफल लूटने वाले दोषी धर्मपाल को उम्रकैद
सम्भल के चंदौसी में कैदी वैन में दो सिपाहियों की हत्या कर सरकारी राइफल लूटने वाले दोषी धर्मपाल को अदालत ने उम्रकैद और 1.64 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Report : उवैस दानिश, सम्भल
करीब सात साल पहले कैदियों को पेशी के बाद मुरादाबाद ले जा रही वैन में दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी रायफल लूटकर फरार हुए बदमाश धर्मपाल को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख 64 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला वर्ष 2019 में चंदौसी थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, कैदियों को कोर्ट में पेशी के बाद मुरादाबाद ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वैन में सवार धर्मपाल और उसके दो साथियों ने सुरक्षा में तैनात दोनों सिपाहियों की आंखों में मिर्च डाल दी। इसके बाद सिपाहियों की सरकारी रायफलें लूटकर उन्हीं हथियारों से दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। धर्मपाल के साथी कमल सिंह और शकील पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जबकि धर्मपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह फिलहाल मुरादाबाद जेल में बंद है। मामले की सुनवाई चंदौसी स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद धर्मपाल को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 1.64 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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