यूपी रेरा का 46वां रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, 62 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में 46वां रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। 62 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा।

By INA News Desk
Aug 5, 2026 - 23:04
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यूपी रेरा का 46वां रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, 62 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा
प्रतीकात्मक चित्र
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उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और पेशेवर बनाने के उद्देश्य से 46वें रियल एस्टेट एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के सहयोग से आयोजित यह चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा स्थित एनआईईटी परिसर में संचालित किया जा रहा है। इस सत्र में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 62 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जो प्रशिक्षण और मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अधिकृत रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकरण के पात्र होंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत वर्चुअल माध्यम से यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी द्वारा की गई, जबकि कार्यक्रम स्थल पर राजस्व वसूली अधिकारी अंशुमान सिंह और उप सचिव पंकज सक्सेना ने दीप प्रज्वलित कर सत्र का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर सचिव महेंद्र वर्मा, प्रधान सलाहकार अबरार अहमद, संयुक्त सचिव के.के. सिंह और वित्त सलाहकार सुधांशु त्रिपाठी भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े।

कार्यक्रम के दौरान यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता लाने और खरीदारों का भरोसा मजबूत करने के लिए एजेंटों का शिक्षित और प्रमाणित होना आवश्यक है। इस पहल का मूल उद्देश्य अभ्यर्थियों को रेरा अधिनियम, इसके नियमों और तकनीकी कार्यप्रणाली से पूरी तरह अवगत कराना है, ताकि वे अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर सकें। उन्होंने बताया कि रेरा के गठन के बाद से प्रमोटरों, एजेंटों और खरीदारों के बीच के तालमेल में काफी सुधार आया है।

प्रशिक्षण के पहले दिन आयोजित विभिन्न तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों ने कानूनी और व्यावहारिक विषयों पर मार्गदर्शन दिया। राजस्व वसूली अधिकारी अंशुमान सिंह ने रेरा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों और संपत्ति आवंटियों के अधिकारों के बारे में जानकारी साझा की। वहीं विनय अग्रहरि ने यूपी रेरा के डिजिटल पोर्टल के इस्तेमाल और उसकी ऑनलाइन सुविधाओं की जानकारी दी। दिन के अंतिम सत्र में अधिवक्ता दिव्यांशु सारस्वत ने संविदा अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रमुख कानूनी पहलुओं को समझाया।

यूपी रेरा ने प्रदेश में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में नया पंजीकरण प्राप्त करने के लिए इस प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। इस 46वें बैच से पहले प्राधिकरण लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में 45 सफल प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर चुका है। इन कार्यक्रमों में 3,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,998 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण पूरा किया और 1,713 अभ्यर्थी परीक्षा पास कर सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुके हैं। इस पहल से राज्य भर में संपत्ति की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आने और घर खरीदारों के अधिकारों को बेहतर सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।

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