Mau News: आरटीई योजना के तहत दुर्बल वर्ग के बच्चों को मिलेगी नि:शुल्क शिक्षा।

प्रथम चरण में आवेदन करने की तिथि 01 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024 तक, द्वितीय चरण के आवेदन ...

Oct 7, 2024 - 17:41
Oct 7, 2024 - 17:55
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Mau News: आरटीई योजना के तहत दुर्बल वर्ग के बच्चों को मिलेगी नि:शुल्क शिक्षा।

मऊ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक/कक्षा 01 में प्रवेश कराकर कक्षा 08 तक की प्रारंभिक शिक्षा नि:शुल्क कराए जाने हेतु प्रवेश दिए जाने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन एवं लॉटरी हेतु प्रक्रिया करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

शैक्षिक सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु समय सारणी निर्धारित की गई है, आवेदन की प्रक्रिया चार चरण में की जाएगी, जिसका विवरण निम्नलिखित है। प्रथम चरण में आवेदन करने की तिथि 01 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024 तक, द्वितीय चरण के आवेदन करने की तिथि 01 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक, तृतीय चरण के आवेदन करने की तिथि 01 फरवरी से 19 फरवरी 2025 तक एवं चतुर्थ चरण के आवेदन करने की तिथि 01 मार्च से 19 मार्च 2025 तक।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की तिथि प्रथम चरण के आवेदन का सत्यापन 20 दिसंबर से 23 दिसंबर 2024 तक, द्वितीय चरण के आवेदन पत्रों का सत्यापन 20 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक, तृतीय चरण के आवेदन पत्रों का सत्यापन 20 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक एवं चतुर्थ चरण के आवेदन पत्रों का सत्यापन 20 मार्च से 23 मार्च 2025 तक तथा लॉटरी निकालने की तिथि प्रथम चरण के आवेदन पत्रों का 24 दिसंबर 2024 को, द्वितीय चरण का 24 जनवरी 2025 को, तृतीय चरण का 24 फरवरी 2025 को तथा चतुर्थ चरण का लॉटरी 24 मार्च 2025 को निकाली जाएगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेशित कराए जाने की तिथि प्रथम चरण का 27 दिसंबर 2024 को, द्वितीय चरण का 27 जनवरी 2025 को, तृतीय चरण का 27 फरवरी 2025 को तथा चतुर्थ चरण का 27 मार्च 2025 तक कराया जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि दुर्बल वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत जिनके माता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे विकलांग, वृद्धावस्था, निराश्रित बेघर, बीपीएल वर्ग एचआईवी एवं कैंसर पीड़ित माता-पिता का बच्चा एवं विधवा पेंशन प्राप्त करते हो या जिनकी अधिकृत वार्षिक आय रुपया एक लाख तक है, वे आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश हेतु बच्चों की उम्र 03 वर्ष से 07 वर्ष के मध्य तथा जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन होनी चाहिए। जो शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 01/पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए पात्र होगा।

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इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि शासनादेश तथा पोर्टल पर अंकित नियमों के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शासनादेश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई 25 की वेबसाइट  www.rte25upsdc.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी/अभिभावक के आधार कार्ड एवं निर्वाचन कार्ड पर अंकित पते के आधार पर चयनित होने के उपरांत सत्यापन के समय मांगे जाने पर दोनों कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा, किसी भी अभ्यर्थी द्वारा लॉटरी में एक बार चयन होने के उपरांत उसी अभ्यर्थी द्वारा दूसरी लॉटरी में पुन: आवेदन किया जाता है और दूसरी लॉटरी में भी चयन हो जाता है तो उक्त अभ्यर्थी का दोनों अभ्यर्थन स्वतःहोता निरस्त हो जाएगा।

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