Hardoi News: विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को उनके अधिकार व लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के विषय मे दी गयी जानकारीः-अपर जिला जज
अपर जिला जज द्वारा जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को उनके अधिकार व लीगल एड डिफेंस ....
हरदोई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राज कुमार सिंह के सरंक्षण एवं अनुमति से एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में आज अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भूपेन्द्र प्रताप द्वारा जिला कारागार हरदोई में विधिक जागरूकता शिविर व निरीक्षण किया गया।
अपर जिला जज द्वारा जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर में बंदियों को उनके अधिकार व लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के विषय मे विस्तृत रूप से जानकारी दी तत्पश्चात बैरक में बन्दियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकरी प्राप्त की गई तथा उनको बताया कि ऐसे बंदी जिनकी जमानत हो गई है जमानतदार दाखिल नहीं कर पा रहे हैं वह बंदी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दे सकते है उनकी रिहाई हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही करेगा।
बंदियो से खान-पान के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। अपर जिला जज ने बंदियो से कहा कि धैर्य बनाये रखे और अपने मुकदमे की पूर्ण जानकारी अपने अधिवक्ता से ले। जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया कि बंदियों की समस्यायों के समाधान के लिए लीगल एड डिफेन्स काउंसिल से निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित करें।
निरीक्षण के दौरान जिला कारागार अधीक्षक सतीश चंद्र त्रिपाठी, प्रभारी जेलर अनीश कुमार यादव, डिप्टी जेलर ओमकार पाण्डेय, नरेश चंद्र, लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार मिश्रा, अजय त्रिपाठी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी आदि उपस्थित रहे।
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