Hardoi: लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

देवेंद्र कुमार पुत्र टोन्ना निवासी भरावन गेट थाना अतरौली हरदोई उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

Oct 10, 2024 - 00:59
 0  54
Hardoi: लड़की को भगा ले जाने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Hardoi News INA.
25 नवंबर 2017 को एक महिला ने थाना अतरौली पर शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि देवेंद्र कुमार पुत्र टोन्ना निवासी भरावन गेट थाना अतरौली हरदोई उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र को 10 वर्ष सश्रम कारावास सहित 35,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow