Hardoi: 30 साल पुराने मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई
मामले पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने मंगलवार को उक्त दोनों आरोपियों को 3-3 वर्ष कारवास सहित 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Hardoi News INA.
थाना कासिमपुर इलाके में मारपीट व जान से मार डालने की धमकी देने के मामले में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने दो आरोपियों को 3-3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 20 मई 1994 को एक व्यक्ति ने थाना कासिमपुर पर तहरीर दी थी कि देवेंद्र पुत्र छेदम्मीलाल व सरोज पुत्र रामसिंह निवासी गांव तेरवा दहिगवां थाना कासिमपुर हरदोई ने उसे लाठी-डंडों से मारा, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने मंगलवार को उक्त दोनों आरोपियों को 3-3 वर्ष कारवास सहित 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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