Hardoi: हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
जिला कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी भूरे पुत्र मौधू निवासी गांव व थाना लोनार हरदोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Hardoi News INA.
एक महिला के पुत्र की हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 26 जुलाई 2019 को थाना लोनार पर एक महिला ने तहरीर देकर बताया था कि उसके पुत्र की हत्या कर दी गयी है। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बाद जिला कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी भूरे पुत्र मौधू निवासी गांव व थाना लोनार हरदोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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