हरदोई न्यूज़ - दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, ₹50000 का अर्थ दंड
शाहाबाद-हरदोई।
थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के एक आरोपी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई है। साथ ही 50000 रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवीन उर्फ कलूटे पुत्र उमेश चंद्र निवासी ग्राम हूसेपुर लुकमानपुर थाना शाहाबाद, हरदोई को एक लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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