MP News: ग्रीन वैली कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर- निर्माण कार्य ध्वस्त ,बिना अनुमति किए गए कॉलोनी विकास पर तहसील प्रशासन की कार्रवाई, की जाएगी भूस्वामी पर एफआईआर। 

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम जामठी में स्थित अवैध ग्रीन वैली कॉलोनी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिए...

By INA News Desk
May 28, 2025 - 10:57
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MP News: ग्रीन वैली कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर- निर्माण कार्य ध्वस्त ,बिना अनुमति किए गए कॉलोनी विकास पर तहसील प्रशासन की कार्रवाई, की जाएगी भूस्वामी पर एफआईआर। 
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रिपोर्ट- शशांक सोनकपुरिया, बैतूल मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम जामठी में स्थित अवैध ग्रीन वैली कॉलोनी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिए। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी बैतूल द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 0084 बी-121 वर्ष 2025-26 में पारित दिनांक 23 मई 2025 के आदेश के अनुपालन में की गई।

तहसीलदार बैतूल ग्रामीण के नेतृत्व में राजस्व अमले ने 27 मई को खसरा नंबर 354/10, 354/79, 363/9 एवं 363/3 (कुल रकबा 2.016 हेक्टेयर) भूमि पर बने गेट, बाउंड्रीवॉल, कार्यालय और अन्य निर्माण कार्यों को हटाया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल की उपस्थिति रही।

  • प्रशासन ने कॉलोनी को घोषित किया अवैध

इस कॉलोनी का निर्माण संजय कुमार पिता छोटेलाल साहू, पवन साहू पिता नंदू साहू एवं सौरभ शुक्ला पिता बद्रीविशाल शुक्ला द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के किया गया था। निर्माण मप्र ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का उल्लंघन करते हुए किया गया।

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प्रशासनिक आदेशों में ग्रीन वैली कॉलोनी को अवैध घोषित करते हुए संबंधित खसरों में इसका उल्लेख दर्ज किया जाएगा। बिना अनुमोदन कॉलोनी विकसित करने के कारण जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस भूमि के किसी भी अभिन्यास को स्वीकृति न दी जाए। पूर्व में स्वीकृत व्यपवर्तन (भूमि उपयोग परिवर्तन) को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। भूखंडों की बिक्री व रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए आदेश जिला पंजीयक एवं उप पंजीयकों को भेजे जाएंगे। अब तक हुए नामांतरण भी रोके जाएंगे। ग्राम पंचायत जामठी को निर्देशित किया गया है कि इस क्षेत्र में किसी भी नए मकान निर्माण की अनुमति न दे तथा अवैध निर्माण तत्काल रोके।

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