Ballia: अदालत ही आदेश के बावजूद जमीन पर अवैध दावे का आरोप
अदालती आदेश के बावजूद जमीन पर अवैध दावे का आरोप, रामसकल गिरी ने खरीदारों को किया आगाह बलिया। मौजा विशुनीपुर
Report- Syed Asif Hussain zaidi.
बलिया: अदालती आदेश के बावजूद जमीन पर अवैध दावे का आरोप, रामसकल गिरी ने खरीदारों को किया आगाह
बलिया। मौजा विशुनीपुर स्थित ब्लॉक नंबर 3-5 (आराजी 3ए4) की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले में भू-स्वामी रामसकल गिरी ने विपक्षी राजेश कुमार गुप्ता उर्फ टून्ना पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना और भू-माफियाओं से मिलकर अनर्गल प्रचार करने का गंभीर आरोप लगाया है।
श्री गिरी ने स्पष्ट किया कि उक्त आराजी को उन्होंने स्व. गंगा प्रसाद गुप्ता के परिवार से उचित धनराशि देकर खरीदा है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय तक विपक्षी के दावों को खारिज करते हुए उन्हें (रामसकल गिरी को) ही भूमि का वैध स्वामी घोषित कर चुका है।
हाल ही में जिलाधिकारी न्यायालय (वाद संख्या 1104/26, धारा 160) ने भी स्पष्ट आदेश दिए हैं कि विपक्षीगण की उपस्थिति तक मौके पर कोई स्थलीय परिवर्तन न किया जाए और शांति व्यवस्था कायम रखी जाए।
इसके बावजूद, राजेश कुमार उर्फ टून्ना द्वारा जमीन पर अपना मालिकाना हक बताए जाने को श्री गिरी ने आपराधिक कृत्य करार दिया। उन्होंने आम जनता व संभावित खरीदारों को चेताया है कि वे टून्ना के बहकावे में न आएं। किसी भी प्रकार के भ्रम और अफवाह से बचें तथा जमीन से जुड़े कागजातों की जांच के बाद ही कोई निर्णय लें, अन्यथा उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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