Kanpur News: जी० एस० टी० अधिनियम की धारा 129 नियम 138 पर हुई चर्चा।
Kanpur News: टैक्स बार एसोसिएशन, लखनपुर स्थित संघ कक्ष में संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता महामंत्री अमित शुक्ला के कुशल संचालन में जी०एस०टी०अधिनियम की धारा 129 नियम 138(सचल दल द्वारा माल को रोकने पर चर्चा तथा सचल दल से सम्बंधित प्रक्रिया का प्रोजेक्टर पर सजीव प्रस्तुति पर टैक्स गोष्ठी का आयोजन किया गया।
जिसने मुख्य वक्ता संजय गुप्ता एडवोकेट द्वारा बताया गया कि हमारे देश भारत वर्ष में गुद्धस एवं सर्विस टैक्स कर प्रणाली एक जुलाई 2017 से लागू की गयी है, सड़क मार्ग से पनिवहित माल में करापर्वचन रोके जाने हेतु सचल दल अधिनियों को बाहन तथा लदे माल की जांच के अधिकार दिये गये है।सी०बी०आई० सी० द्वारा जारी सर्कुलर दि० 14.08.2018 में दिये गये निर्देश जैसे विक्रेता अथवा कंता के नाम की स्पेलिंग की त्रुटि, पिनकोड संः की त्रुटि ई-वे बिल में इन वाइरस के एक अदो अंक की त्रुटि एच०एस०एन० कोड के आखिरी के चौथे अपया छद्धवें अंक की त्रुटि, लेकिन यदि कर की दर सही हो तो पन्निहित बाहन लंड के अन्तिम एक अथवा दो अभी की त्रुटि जैसी छोटी-मोटी तकनीकी त्रुटियों के आधार पर माल को रोक कर रक्त का अगिग्रहण न किया जाए।
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धारा अन्तर्गत केवल वाइन को वाहन स्वानी रूपया एक लाख सीजीएसटी एक लाख एसजीएसटी जमा कराकर अवमुका करा सकता है।जिसकी सजीव प्रस्तुति प्रोजेक्टर के माध्यम से संघ सदस्यों के समक्ष की गई। बताया गया कि MOV 9 में पेनल्टी आदेश पारित होने के बाद यदि व्यापारी द्वारा समस्त कर व जुर्माने की रकम जमा कर दी जाती है, तो उसके पश्चात माल व वाहन को MOV 5 के माध्यम से अधिकारी द्वारा मुक्त कर दिया जाएगा ।
टैक्स गोष्ठी में अशोक कुमार अग्रवाल, के० एल० दीक्षित, यस० यस० निगम पंकज शुक्ला, आर के अग्निहोत्री,नरेंद्र त्रिपाठी,रवि शुक्ला, अरुण श्रीवास्तव मो०आरिफ मो०इमरान,राजाराम द्विवेदी, अखिलेश शुक्ला,प्रभात वर्मा, हंस राज, मो० युसूफ आदि बड़ी संख्या में कर अधिवक्ताओं ने आग लिया।
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