Hardoi News: डीएम ने म्यूटेशन केस को लेकर जताई नाराजगी, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित किये जाने के दिए निर्देश। 

जिलाधिकारी ने कहा कि  खातेदार की मृत्यु के बाद वरासत  में देरी न की जाये। कानूनगो व लेखपाल से रिपोर्ट समय पर ली जाये...

By INA News Desk
Mar 27, 2025 - 19:51
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Hardoi News: डीएम ने म्यूटेशन केस को लेकर जताई नाराजगी, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित किये जाने के दिए निर्देश। 

Hardoi News: विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि  खातेदार की मृत्यु के बाद वरासत  में देरी न की जाये। कानूनगो व लेखपाल से रिपोर्ट समय पर ली जाये। पिछले 5 साल के पट्टा रजिस्टर चेक किये जाएं। पट्टा करने से पूर्व भूमि की जाँच की जाये।शाहाबाद तहसील में म्यूटेशन केस पिछले 5 साल से अधिक समय से लंबित रहने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि तहसीलों में पांच साल से पुराने सभी वाद 31 मार्च तक निस्तारित किये जाएं।

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म्यूटेशन केस को 45 दिन की निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित किया जाये। धारा 24 के केस में लेखपाल व कानूनगो द्वारा समय से पैमाईश रिपोर्ट न देने पर जवाबदेही तय की जाये। लक्ष्य के अनुरूप आवास, कृषि, तालाब व कुम्हारी कला पट्टा आवंटन किया जाये। लापरवाही होने इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विरा प्रियंका सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी आदि उपस्थित रहे।

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