Maharashtra News: सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना पड़ सकता है महंगा, सरकार ला सकती है बिल।
महाराष्ट्र के बीजेपी (BJP of Maharashtra) विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए विधानसभा में एक निजी विधेयक पेश किया है। इस विधेयक ....
महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने को लेकर सरकार जल्द ही इस पर बिल पास कर सकती है। अगर बिल पास होता है तो शराब पीने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
- सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर लग सकता है जुर्माना
महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए विधानसभा में एक निजी विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने या शराब के नशे में पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करना है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पर एक साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- 20 हजार तक का लग सकता है जुर्माना
इस बिल में बताया गया है कि अगर कोई पहली बार सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता है तो उस पर ₹10000 का जुर्माना लगेगा। अगर फिर से वही गलती दोहराई जाती है तो उस पर ₹20000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ऐसा कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के बाद शराबी हंगामा काटते हैं और माहौल खराब होता है।
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- महाराष्ट्र के तीन जिलों में शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध
महाराष्ट्र में चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा जैसे तीन जिलों में पूर्ण शराबबंदी लागू है, जहां शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इन जिलों में शराब के सेवन से संबंधित समस्याओं से बचने और समाज में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सुधीर मुनगंटीवार, जो चंद्रपुर जिले से हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत हस्ताक्षर माने जाते हैं। उन्होंने राज्य में वित्त और योजना मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे मंत्री नहीं हैं।
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