Farrukhabad : मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पर 17 हजार का जुर्माना, सुधार न होने पर आरसी होगी निरस्त

अभियान के दौरान कुल 54 वाहनों के साइलेंसर और हॉर्न की जांच की गई। इससे पहले एआरटीओ कृष्ण कुमार यादव ने जिले के वाहन डीलरों और मिस्त्रियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए थे कि मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉ

Apr 20, 2026 - 23:44
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Farrukhabad : मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पर 17 हजार का जुर्माना, सुधार न होने पर आरसी होगी निरस्त
Farrukhabad : मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पर 17 हजार का जुर्माना, सुधार न होने पर आरसी होगी निरस्त

फर्रुखाबाद जिले में ध्वनि प्रदूषण फैलाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू किया है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर रोडवेज बस अड्डे के पास हुई चेकिंग में एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 17,000 रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया गया है। एआरटीओ सुभाष राजपूत और यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार की टीम ने जांच के दौरान पाया कि बुलेट में मानक के विपरीत मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था। इसके अलावा वाहन का बीमा भी कई सालों से खत्म था। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही साइलेंसर बदलकर कार्यालय में जांच नहीं कराई गई, तो गाड़ी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

अभियान के दौरान कुल 54 वाहनों के साइलेंसर और हॉर्न की जांच की गई। इससे पहले एआरटीओ कृष्ण कुमार यादव ने जिले के वाहन डीलरों और मिस्त्रियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए थे कि मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न लगाने वाले गैराज संचालकों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों के अनुसार तेज आवाज वाले साइलेंसर का उपयोग करने पर भारी जुर्माने के साथ ही तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है। शहर को शोर-शराबे से मुक्त रखने के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग का यह साझा अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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