Hardoi : बलात्कार मामले में आरोपी को सात साल की सजा

मामला थाना बिलग्राम जनपद हरदोई में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1144/14 धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत है। आरोपी उमेश पुत्र नवीन को सात साल का सश्र

Nov 5, 2025 - 22:24
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Hardoi : बलात्कार मामले में आरोपी को सात साल की सजा
Hardoi : बलात्कार मामले में आरोपी को सात साल की सजा

हरदोई पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गुणवत्तापूर्ण जांच और अभियोजन से पीड़िता को न्याय मिला। विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने थाना बिलग्राम में दर्ज बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया।

मामला थाना बिलग्राम जनपद हरदोई में पंजीकृत मुकदमा संख्या 1144/14 धारा 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत है। आरोपी उमेश पुत्र नवीन को सात साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया। अभियोजन पक्ष से मनीष कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की। पैरवीकार लोकेंद्र सिंह थे।

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