Hardoi News: बिलग्राम में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, छात्राओं को महिला सुरक्षा, बाल अधिकार और एसिड पीड़ितों की योजनाओं की दी जानकारी
तहसील बिलग्राम स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को विधिक जागरूकता शिविर
हरदोई। तहसील बिलग्राम स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास, आपदा पीड़ितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, बच्चों के कानूनी अधिकार और बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के बारे में जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश श्रीमती रीता कौशिक तथा प्रभारी सचिव श्रीमती स्मिता गोस्वामी के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में तहसील प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती साधना सिंह ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार, मुआवजा और पुनर्वास संबंधी योजनाओं की जानकारी दी।

विद्यालय की प्रधानाचार्या नीलू शर्मा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समान अवसरों के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
लीगल एड क्लीनिक के आशीष तिवारी ने बच्चों के कानूनी अधिकारों और बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं, पीएलवी प्रमोद कुमार कुशवाहा ने निशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में बताया। शिविर में विद्यालय के शिक्षक-कर्मचारियों सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन और विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों तथा उपलब्ध विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना रहा।
Also Raed- यूपी में पुलिसकर्मियों के भत्तों में भारी बढ़ोतरी, स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने किए तीन बड़े ऐलान
What's Your Reaction?



