हरदोई: गाली-गलौज व मारपीट को लेकर दो पक्षों में विवाद, सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर को लेकर पुलिस ने दी जानकारी

आवेदिका उमादेवी द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जांच करने पर ज्ञात हुआ कि सुरेन्द्र पुत्र जागेश्वर निवासी दीनापुरवा कटरी महादेवी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई के द्वारा ग्राम कटरी छिबरामऊ मे अवधेश, राजेश पुत्रगण गोपाल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किये हुए थे। जिस जमीन ...

Jan 5, 2025 - 22:15
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हरदोई: गाली-गलौज व मारपीट को लेकर दो पक्षों में विवाद, सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर को लेकर पुलिस ने दी जानकारी

By INA News Hardoi.

थाना बिलग्राम से सम्बन्धित सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित खबर के संबंध में हरदोई पुलिस ने बताया कि 02 जनवरी सुनील कुमार पुत्र विष्णु निवासी ग्राम दनई पुरवा कटरी छिबरामऊ थाना बिलग्राम जनपद हरदोई द्वारा थाना बिलग्राम पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त अवधेश, राजेश पुत्रगण गोकुल, अजय पुत्र मुन्नू निवासीगण ग्राम दनई पुरवा कटरी छिबरामऊ थाना बिलग्राम जनपद हरदोई व साहबलाल पुत्र किशोर निवासी ग्राम चौधीपुरवा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई द्वारा सुनील कुमार एवं सुनील कुमार की पत्नी उमादेवी के साथ गाली-गलौज व मारपीट की गयी। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना बिलग्राम पर मु0अ0सं0 06/25 धारा 115(2)/352/351 (3) बीएनएस बनाम उपरोक्त 04 नामजद अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया। थाना बिलग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 03.01.2025 को उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त राजेश पुत्र गोकुल निवासी ग्राम दनईपुरवा कटरी छिबरामऊ थाना बिलग्राम जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

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आवेदिका उमादेवी द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जांच करने पर ज्ञात हुआ कि सुरेन्द्र पुत्र जागेश्वर निवासी दीनापुरवा कटरी महादेवी थाना बिलग्राम जनपद हरदोई के द्वारा ग्राम कटरी छिबरामऊ मे अवधेश, राजेश पुत्रगण गोपाल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किये हुए थे। जिस जमीन को सुरेन्द्र उपरोक्त द्वारा आवेदिका के ससुर व पति क्रमशः बिष्णु पुत्र रामस्वरूप तथा सुनील पुत्र विष्णु को बटाई पर दिया गया था। लेकिन पिछले वर्ष नम्बर 2023 में विपक्षीगण अवधेश, राजेश आदि द्वारा लेखपाल से अपनी जमीन की पैमाइश कराकर सुरेन्द्र द्वारा किये गये कब्जे से खाली करा लिया गया था।

जिस कारण आवेदिका को विपक्षीगण अवधेश, राजेश आदि से नाराजगी है। जांच में आवेदिका द्वारा लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में पुष्टि कारक साक्ष्य नही मिलें हैं। उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.06.2024 को वादी राजमंगल पुत्र राकेश निवासी ग्राम चौधीपुरवा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई द्वारा थाना बिलग्राम पर तहरीर दी कि सुनील कुमार स्थानीय पत्रकार है जोकि दो पक्षो के मध्य विवाद होने की सूचना पर पहुंचा था जहां पर सुनील कुमार पुत्र विष्णु एवं उसकी उमादेवी निवासी ग्राम दनई पुरवा कटरी छिबरामऊ थाना बिलग्राम जनपद हरदोई द्वारा सुनील कुमार के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गयी।

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इस संबंध में थाना बिलग्राम पर मु0अ0सं0 295/24 धारा 323/504/506 भादवि0 बनाम सुनील कुमार व उमादेवी के विरुद्ध पंजीकृत है। 17.11.2024 को सावित्री पत्नी रमाकान्त निवासी ग्राम चौधीपुरवा थाना बिलग्राम जनपद हरदोई द्वारा थाना बिलग्राम पर तहरीर दी गयी कि विपक्षी सुनील कुमार पुत्र विष्णु एवं उसकी उमादेवी निवासी ग्राम दनई पुरवा कटरी छिबरामऊ थाना बिलग्राम जनपद हरदोई द्वारा सावित्री के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गयी। इस संबंध में थाना बिलग्राम पर मु0अ0सं0 548/24 धारा 115( 2 ) / 352/351 (2) बीएनएस बनाम आवेदक सुनील कुमार व आवेदिका उमादेवी उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत है।

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