Sambhal: पति पर सोते वक्त उंडेला तेजाब, दोनों आंखों की रोशनी छिनी; पत्नी को उम्रकैद, 1.75 लाख का जुर्माना।

सम्भल में तेजाब हमले के एक सनसनीखेज मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी पत्नी को आजीवन

Jun 1, 2026 - 15:56
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Sambhal: पति पर सोते वक्त उंडेला तेजाब, दोनों आंखों की रोशनी छिनी; पत्नी को उम्रकैद, 1.75 लाख का जुर्माना।
पति पर सोते वक्त उंडेला तेजाब, दोनों आंखों की रोशनी छिनी; पत्नी को उम्रकैद, 1.75 लाख का जुर्माना।

उवैस दानिश, सम्भल

सम्भल में तेजाब हमले के एक सनसनीखेज मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महिला पर करीब 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी राशि पीड़ित को दी जाएगी।

मामला थाना नखासा क्षेत्र का है, जहां प्रेम विवाह के बाद पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद बढ़ गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार कहकंशा ने अपने पति मुजफ्फर अली पर उस समय तेजाब डाल दिया, जब वह सो रहा था। पति के जागकर बचने की कोशिश करने पर भी आरोपी महिला ने बाल्टी और मग से उसके चेहरे और आंखों पर लगातार तेजाब फेंका। इस हमले में मुजफ्फर अली का चेहरा बुरी तरह झुलस गया और उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। पीड़ित आज भी गंभीर संक्रमण और शारीरिक पीड़ा से जूझ रहा है। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि वर्ष 2019 में दोनों का प्रेम विवाह हुआ था और उनके दो बच्चे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चलाया गया। मात्र 10 सुनवाई में मुकदमे का निस्तारण करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास के साथ भारी जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय भी इस मामले की निगरानी कर रहा था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को दी जाएगी ताकि उसके इलाज और पुनर्वास में सहायता मिल सके। यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि तेजाब हमले जैसे जघन्य अपराधों में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका प्रतिबद्ध है।

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